4,442 मामले सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित हैं- सुप्रीम कोर्ट
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देश भर में सांसदों विधायकों के खिलाफ कुल 4,442 मामले लंबित हैं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है।
इसमें से संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ मामलों की संख्या 2,556 थी। राजनेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को आजमाने के लिए विशेष रूप से गठित विभिन्न विशेष अदालतों में मामले लंबित थे।
देश भर में विधायकों के खिलाफ कुल 4,442 मामले लंबित हैं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है।
इसमें से संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ मामलों की संख्या 2,556 थी। राजनेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को आजमाने के लिए विशेष रूप से गठित विभिन्न विशेष अदालतों में मामले लंबित थे।
शीर्ष अदालत के एमिकस क्यूरिया और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया द्वारा अधिवक्ता स्नेहा कलिता की सहायता से रिपोर्ट दायर की गई थी, जो उच्च न्यायालयों से विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के बारे में मिली जानकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले कर आई थी।
अधिवक्ता की याचिका
शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा राजनीति के अपराधीकरण पर प्रकाश डालते हुए एक याचिका क्षेत्र के आधार पर एमिकस रिपोर्ट मांगी थी।
भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, मानहानि और धोखाधड़ी के मामलों में विधायकों के नाम शामिल हैं। बड़ी संख्या में मामले विचाराधीन अवज्ञा के लिए धारा 188 आईपीसी के उल्लंघन के लिए थे ।
आजीवन कारावास के दंडनीय अपराधों के 413 मामले में से 174 मामलों में सांसद / विधायक पर हैं सुप्रीम कोर्ट कीअदालत ने कहा।
बड़ी संख्या में मामले लंबित थे और यहां तक कि अदालतों द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी निष्पादित नहीं किए गए थे और उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत ने 352 मामलों की सुनवाई पर रोक दी थी।
“बड़ी संख्या में मामलों में, यहां तक कि आरोप भी तय नहीं किए गए हैं, जिनमें आजीवन कारावास के साथ दंडनीय दंड भी शामिल हैं”, यह कहा।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में विशेष अदालतों में मामले लंबित थे।
उत्तर प्रदेश में सांसदों के खिलाफ 1,217 मामले लंबित हैं, जिनमें से 446 मामलों में सिटिंग विधायक आरोपी हैं और बिहार में, 531 मामले हैं और इसमें से 256 मामलों में, मौजूदा विधायक आरोपी हैं।